राजनांदगांव। कई कालोनाईजर द्वारा कालोनी में पूर्ण विकास किए बिना एवं बिना मूलभूत सुविधा बिजली, पानी, रोड, नाली बनाए एवं भूखण्ड क्रेता से किए गये अनुबंध के शर्तो को पूर्ण किये बिना कालोनी विकास पूर्णता प्राप्त कर लिया जाता है, जिससे कालोनीवासी को परेशानी होती है। जिसे ध्यान में रखकर महापौर मधुसूदन यादव ने निगम के तीनों कार्यपालन अभियंताओ को अपने-अपने प्रभारित वार्ड में निर्मित कालोनियों में बाह्य एवं आंतरिक विकास कार्य तथा बिजली, पानी, रोड, नाली की सुविधा होने के पश्चात ही पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश दिए है। उन्होंने कालोनी में सम्पूर्ण विकास कार्य किये बिना कालोनी का हैण्डओवर नहीं करने के सक्त निर्देश दिए है।
महापौर श्री यादव ने तकनीकी अधिकारियों से कहा है कि अवैध कालोनी के मामले में किसी भी प्लाटिंग पर भवन अनुज्ञा जारी नहीं किया जाए। क्योंकि ऐसे प्रकरणो में भूखंड स्वामी/प्लांट क्रेताओं को मूलभूत सुविधा रोड, नाली, बिजली, पानी से वंचित रहना पडता है और उनका हितलाभ प्रभावित होता है। जिससे इन नागरिकों द्वारा मूलभूत सुविधाओं तथा विकास कार्य के लिए जिम्मेदार नगर निगम तथा शासन को ठहराया जाता है, जबकि भूखंड क्रेता/अवैध प्लाटिंगकर्ता विकास कार्य की जिम्मेदारियों से पूर्णतः मुक्त हो जाता है। उन्होंने कहा कि बिना स्वीकृत अभिन्यास के भूखंडों का टुकड़ों में विक्रय करने के कारण भूखंड क्रेताओं के हित हेतु जमा होने वाले विभिन्न प्रभार्य शुल्क तथा विकास शुल्क जमा नहीं होने के कारण शासन तथा निकाय को वित्तीय हानि होती है।
महापौर श्री यादव ने कहा कि किसी भी अवैध प्लाटिंग का नियमितीकरण तब तक नहीं किया जाए, जब तक कालोनाईजर द्वारा कालोनी नियम के तहत प्लाटिंग क्षेत्र को पूर्णतः विकसित नहीं कर लेता है। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार निगम सीमाक्षेत्र में अवैध प्लाटिंग पर कार्यवाही किया जाता है, उसके बाद भी प्लाटिंगकर्ताओं द्वारा भूखण्ड को टुकडों में बेचा जाता है, उस पर कड़ी निगरानी रख अवैध प्लाटिंग पर रोक लगाने की दृष्टि से अधिनियम के तहत अंतिम कार्यवाही करते हुए, अवैध प्लाटिंग पर पूर्णतः रोक लगाई जावे।
महापौर श्री यादव ने नागरिकों से भी अपील करते हुये कहा है कि कही भी प्लाट खरीदने के पूर्व निगम में सम्पर्क कर वैध-अवैध प्लाटिंग की जानकारी ले लेवे, जानकारी उपरांत ही प्लाट खरीदी की कार्यवाही करें, ताकि परेशानी से बचा जा सके।
कालोनियों में बाह्य एवं आंतरिक विकास कार्य एवं मूलभूत सुविधा पूर्ण होने के पश्चात ही पूर्णता प्रमाणपत्र जारी करने एवं अविकसित कालोनी का नियमितीकरण नहीं करने महापौर ने दिये निर्देश
