राजनांदगांव। वर्ष 2020 में थाना खैरागढ़ जिला केसीजी के अपराध क्रमांक 267/2021 धारा 302 भादंवि के प्रकरण में अपरसत्र न्यायधीश खैरागढ़, जिला-केसीजी के द्वारा आरोपी बहु श्रीमती रूपा साहू, उम्र 24 वर्ष, निवासी-ग्राम मुसका, थाना खैरागढ़ को अपनी सास श्रीमती बिन्दा साहू भारतीय दंड संहिता धारा 302 के अपराध के लिए आजीवन सश्रम करावास एवं अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
उपरोक्त संबध में यह है कि दिनांक 16.07.2020 के रात्रि करीबन 8ः45 बजे ग्राम भीमपुरी, थाना-खैरागढ़, जिला केसीजी में बहु श्रीमती रूपा साहू द्वारा अपनी सास श्रीमती बिन्दा साहू की हत्या करने की आशय से लोहे की ठोस भोथरी वस्तु फूकनी से उसके सिर में बार-बार मरते तक प्राणधातक चोट पहुंचाकर हत्या की थी। जिस प्रकरण में न्यायालय द्वारा न्याय करते हुए आजीवन आरोपी के विरूद्व निर्णय दिया। पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल ने इस प्रकरण की विवेचना करने वाले पुलिस अधिकारी को ईनाम देने की घोषणा की।
Sunday, August 31, 2025
Offcanvas menu