राजनांदगांव। मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 11.05.2025 को प्रार्थी प्रकाश कुमार टेमुरकर, निवासी-दामाबंजारी द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसके साढू भाई इंदल वाल्दे की हत्या उसके दामाद लोमश महार द्वारा घर में पीडहा से मारकर हत्या कर दिया है। सूचना पर छुरिया पुलिस घटनास्थल ग्राम दामाबंजारी पहुंचकर निरीक्षण पश्चात वरिष्ठ अधिकारियों को हालात से अवगत कराया गया तथा मौके पर एफएसएल प्रभारी राजनांदगांव डॉ. चिरंजीव चंद्रा को मौका मुआयना हेतु बुलाया गया। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अपराध विवेचना हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया।
पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के मार्गदर्शन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस डोंगरगढ आशीष कुंजाम के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी छुरिया निरीक्षक संतोष कुमार भुआर्य, उपनिरीक्षक ओमसिंह साहू एवं हमराह स्टाफ छुरिया के द्वारा बारिकी से घटनास्थल एवं शव निरीक्षण किया गया जो मृतक इंदल वाल्दे पिता रामलाल वाल्दे, उम्र-56 साल, साकिन-दामाबंजारी, थाना-छुरिया की मृत्यु सिर में प्राण घातक चोट पहुंचाने से होना पाया गया। परिस्थिति जन्य साक्ष्य के आधार पर आरोपी लोमश महार से गवाहों के समक्ष पूछताछ कर मेमोरण्डम कथन लिया गया। आरोपी को मृतक इंदल वाल्दे द्वारा उसे शराब पीने एवं गाली-गलौज करने से मना करने से क्षुब्ध होकर ससुर इंदल वाल्दे की हत्या करने की नियत से घर में रखे पत्थर से सोते समय सिर में पत्थर पटककर प्राण घातक चोटे पहुंचाकर हत्या करना बताया। आरोपी की निशांनदेही पर घटना में प्रयुक्त 1 नग पत्थर खुन लगा, 1 नग लकड़ी का पीडहा खुन लगा एवं घटना के समय पहने खुन लगा हुआ जींस पेंट को मुताबिक जप्ती पत्रक सीलबंद जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। आरोपी के विरूद्ध अपराध धारा घटित करने का पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने एवं अपराध धारा कारित करना स्वीकार करने से विधिवत गवाहों के समक्ष गिरफ्तार किया गया। प्रकरण में मर्ग क्रमांक-27/2025 धारा 194 बीएनएस एवं प्रथम सूचना पत्र क्रमांक-80/2025 धारा 103 (1) बीएनएस दर्ज कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।
उक्त कार्यवाही में निरीक्षक संतोष भुआर्य, उपनिरीक्षक ओमसिंह साहू, सहायक उपनिरीक्षक एसएल कंवर, आरक्षक देवीप्रसाद साहू, नंदकुमार राठिया, बलकरण नेताम एवं थाना स्टाफ छुरिया का विशेष योगदान रहा।
हत्या के आरोपी दामाद को किया गया गिरफ्तार
