अवैध रूप से शराब बिक्री एवं सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वाले को पुलिस ने किया गिरफ्तार

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राजनांदगांव। पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग द्वारा अवैध शराब बिक्री-परिवहन की रोकथाम हेतु दिये गये सख्त निर्देश के पालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा के मार्गदर्शन एवं नगर पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र नायक के पर्यवेक्षण में 05 -6 मई 2025 को रात्रि मे चौकी प्रभारी चिखली उमेश बघेल के नेतृत्व में अवैध शराब बिक्री-परिवहन एवं सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने वालों पर रोकथाम लगाने हेतु चौकी चिखली पुलिस की टीम गठित कर चलाये जा रहे अभियान के तहत मुखबीर सूचना पर रेड कार्यवाही करते हुए बजरंगपुर-नवागांव के चौक में अवैध रूप से शराब रखकर बिक्री करने हेतु खडे छोटू उर्फ चंद्रभान यादव पिता कृष्णा यादव, उम्र-32 साल, साकिन-बाबूटोला, बजरंगपुर-नवागांव पुलिस चौकी चिखली से 18 पौवा जम्मु स्पेशल व्हीस्की शराब कुल 3240 एमएल कीमती 2160 रूपये व बिक्री रकम 200 रूपये एवं मोतीपुर काई तालाब पार में अवैध रूप से शराब बिक्री करने हेतु रखे अजय पटेल पिात गंगाराम पटेल, उम्र-38 साल, साकिन-मोतीपुर रेल्वे क्रासिंग के पास, ओपी-चिखली से 18 पौवा देशी मदिरा प्लेन शराब कुल 3240 एमएल किमती 1440 रूपये को जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध आबकारी एक्ट के तहत धारा 34 (1) के तहत वैधानिक कार्यवाही किया गया तथा चिखली हनुमान मंदिर के पास आम जगह पर शराब पीने वाले आरोपी कांशीराम पिता मंगतू वर्मा, उम्र-50 साल, साकिन-ग्राम देवडोंगर, थाना ठेलकाडीह, जिला-केसीजी के विरूद्ध आबकारी एक्ट की धारा 36 (च) के तहत वैधानिक कार्यवाही किया गया।
उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक उमेश बघेल, सउनि इब्राहिम खान, प्रधान आरक्षक समारूराम सर्पा, महिला प्रधान आरक्षक वंदन पटले, आरक्षक मिर्जा असलम बेग, सिंधु सिन्हा, आदित्य सोलंकी, मनोज जैन, सुनील बैरागी एवं चौकी चिखली स्टाफ का महत्वपूर्ण भूमिका एवं सराहनीय योगदान रहा है।