अवैध विज्ञापन बोर्ड हटाने के तहत निगम ने शहर से हटाए 45 छोटे विज्ञापन बोर्ड

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राजनांदगांव। निगम सीमाक्षेत्र में निजी भवन के दीवाल, छत पर लगे होर्डिग्स बोर्ड, विद्युत पोलो में लगे छोटे बेनर-पोस्टर, फ्लाई ओव्हर के पिल्हर में विज्ञापन बिना अनुमति के लगाये विज्ञापन बोर्ड नगर निगम आयुक्त अतुल विश्वकर्मा के निर्देश पर निगम की टीम हटाने की कार्यवाही कर रही है। इसी कडी में आज आम्बेडकर चौक से महामाया चौक तक डिवाईडर एवं विद्युत पोलो में लगे 45 अवैध पोस्टर व छोट विज्ञापन बोर्ड निगम टीम ने हटाई। कल शहर के आंतरिक क्षेत्रों से 74 छोटे बड़े विज्ञापन बोर्ड हटाए गये थे।
निगम आयुक्त अतुल विश्वकर्मा ने बताया कि निगम सीमाक्षेत्रांतर्गत कतिपय विज्ञापन एजेंसियों/ संस्थानों/व्यक्तियों द्वारा प्रायः इस निकाय के बिना पूर्वानुमति एवं स्वीकृति के विज्ञापन हेतु बोर्ड/निजी भवनों के दीवाल एवं छत पर होर्डिंग्स बोर्ड/विद्युत पोलों में छोटे बोर्ड, बैनर पोस्टर एवं सार्वजनिक शौचालय/फ्लाई ओव्हर के पिल्हरों में अन्य प्रकार का विज्ञापन लगाया जाता है और कई लोगों द्वारा लगाया भी गया है, जो कि छग विज्ञापन पंजीयन एवं विनियमन उपविधि 2012 की कंडिका 9 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है एवं छग नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 248 एवं 434 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। इस संबंध में पूर्व में संबंधितों को अवैध बोर्ड एवं यातायात बाधित करने वाले होडिग्स एवं बोर्ड हटाने सूचित करने के निर्देश संबंधित अधिकारी को दिया गया था, सूचना के पश्चात भी कतिपय लोगों के द्वारा अवैध होर्डिग्स व बोर्ड नही हटाया गया। जिसे निगम की टीम ने विगत दिनों से कार्यवाही करते हुये बोर्ड हटाए। आज आम्बेडकर चौक से महामाया चौक तक के डिवाईडर एवं विद्युत पोलो में लगे 45 विज्ञापन बोर्ड एवं पोस्टर हटाया गया तथा कल शहर के आंतरिक क्षेत्र पुराना बस स्टैंड, गंज चौक, नंदई चौक, बसंतपुर रोड, गौरव पथ, दिग्विजय कालेज शीतला मंदिर रोड व गुरूद्वारा रोड में लगे 74 छोटे बड़े विज्ञापन बोर्ड हटाए थे, उक्त कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।