राजनांदगांव। जिले में अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण व कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए राजनांदगांव पुलिस ने एक बार फिर सख्ती दिखाई है। पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग की अनुशंसा पर कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने सात आदतन अपराधियों को छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3, 5, 6 के तहत जिला बदर करने का आदेश जारी किया है।
जिला बदर किए गए अपराधियों में दो बदमाशों को 3 माह के लिए तथा पांच बदमाशों को 6 माह के लिए जिले की सीमाओं से बाहर रहने का आदेश दिया गया है। ये सभी अपराधी विभिन्न थाना क्षेत्रों में मारपीट, चोरी, लूट, सट्टा, अवैध शराब बिक्री, आर्म्स एक्ट व हत्या के प्रयास जैसे गंभीर अपराधों में संलिप्त रहे हैं।
जिला बदर किए गए अपराधियों में नंद कुमार साहू पिता अशोक साहू, निवासी बुधवारीपारा वार्ड नंबर 15, डोंगरगढ़-3 माह के लिए जिला बदर। मारपीट-झगड़ा व अवैध शराब बिक्री में लिप्त, सज्जन टांडेकर पिता स्व. नंदकिशोर, ग्राम रामपुर-3 माह के लिए जिला बदर, मारपीट, चोरी, लूट व डकैती के प्रकरण दर्ज, कोमल यादव पिता परसराम यादव, ग्राम गठुला-6 माह के लिए जिला बदर, आबकारी अधिनियम के तहत अवैध शराब बिक्री में लिप्त, खूबलाल जंघेल पिता प्राणनाथ जंघेल, निवासी मोतीपुर को 3 माह के लिए जिला बदर, अवैध शराब विक्रय में संलिप्त, सागर वाहने पिता यशवंत वाहने, निवासी चिखली को 6 माह के लिए जिला बदर, मारपीट, चोरीए लूट व आर्म्स एक्ट के तहत अपराध, भास्कर खान पिता मुजिबुद्दीन उर्फ मुजीब खान, निवासी चिखली को 6 माह के लिए जिला बदर, मारपीट, हत्या के प्रयास के प्रकरण दर्ज, अरशद असरफी खान पिता मो. रफीक खान, निवासी कंडरापारा, डोंगरगढ़ को 6 माह के लिए जिला बदर, मारपीट व जुआ अधिनियम के तहत अपराध शामिल है।
इन सभी अपराधियों को सीमावर्ती क्षेत्रों की सीमा से बाहर रहने का आदेश दिया गया है। उल्लंघन करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग ने कहा कि अपराधियों पर इस तरह की सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी, जिससे जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनी रहे।
Sunday, August 31, 2025
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