राजनांदगांव। प्रार्थी चौकी चिखली हाजिर आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 13.09.2024 के रात्रि मे दीनदयाल नगर कालोनी मे तुलसी शर्मा व सुधीर नायडू द्वारा शराब पीने के लिए पैसो का मांग रहे थे। मना करने पर मां बहन की अश्लील गाली गुप्तार कर कुल्हाड़ी लेकर जान से मारने की धमकी देते हुए मारपीट किये है कि रिपोर्ट पर धारा 296, 351 (2), 119 (1), 3 (5) भा.ना.सं. का अपराध दर्ज कर मामले की सूचना वरिष्ठ अधिकारियो को दिया गया। पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के निर्देशन व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहूल देव शर्मा व नगर पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र नायक के मार्गदर्शन में टीम गठित कर पतासाजी किया जा रहा था। दोनो आदतन बदमाशो की दीन दयाल नगर कालोनी, चिखली मे छिपने की पुख्ता सूचना पर घेराबंदी कर दबिश देकर आरोपी सुधीर नायडू पिता गप्पू नायडू, उम्र 18 साल, साकिन अटल अवास दीन दयाल नगर, चिखली, तुलसी शर्मा पिता गणेश शर्मा उम्र 24 साल साकिन अटल आवास दीन दयाल नगर, चिखली को पकड़ा गया। आरोपियो से कड़ाई से अपराध स्वीकार कर मेमोरेण्डम कथन अनुसार आरोपी सुधीर नायडू के निषानदेही पर घटना मे प्रयुक्त लोहे का कुल्हाड़ी को जप्त किया गया। आरोपी सुधीर नायडू के विरूद्ध मारपीट, आर्म्स एक्ट व आरोपी तुलसी शर्मा के विरूद्ध छेड़छाड़, रास्ता रोकना, मारपीट, आर्म्स एक्ट अनेक मामले दर्ज है।
इसी प्रकार दिनांक 14.08.2024 को ग्राम बोरी के पान ठेला मे प्रार्थी से चिखली के नागेश साहू अपने दोस्त सागर वाहने, रोनित के साथ डरा धमका कर शराब पीने के लिए अवैध रूप से रूपये पैसो की मांग करने लगे मना करने पर तीनो एक राय होकर मां-बहन की अश्लील गाली-गुप्तार कर जान से मारने की धमकी देते हुए हाथ मुक्का, डण्डा से मारपीट कर घायल कर दिया। रिपोर्ट पर चौकी चिखली मे धारा 296, 115, 351 (2), 119 (1), 3 (5) भा.न्या.सं. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया था। मामले की सूचना वरिष्ठ अधिकारियो को दिया गया था। मामले मे आरोपी नागेश साहू को गिरफ्तार किया गया था तथा घटना दिनंाक से मुख्य आरोपी शातिर गुण्डा बदमाश सागर वाहने लुका छिपा फरार था, जिसे 14.09.2024 को मुखबीर की सटीक सूचना पर घेराबंदी कर आरोपी सागर वाहने पिता स्व. यशवंत वाहने उम्र 33 साल, साकिन चिखली वार्ड नं. 05 पुलिस चौकी चिखली को पकड़ा गया। पुछताछ बाद अपराध स्वीकार करने बाद आरोपी से घटना मे प्रयुक्त डण्डा को जप्त कर वैधानिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय पेश किया गया। आरोपी के विरूद्ध पूर्व मे चोरी, मारपीट, आर्म्स एक्ट, आबकारी अधिनियम अनेक अपराध दर्ज है। प्रकरण के फरार सह आरोपी का पता तलाश जारी। तीनो आरोपियो के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय पेष कर आदेषानुसार जेल दाखिल किया गया।
बदमाष रिंकू पठान उर्फ आसिफ खान जो शराब के नषे मे रमन बाजार चौक मे आने जाने वाले लोगो को गाली-गलौच कर वाद विवाद कर अषांति फैला रहा था। सूचना पर मौके पर राहगीरो और पुलिस द्वारा समझाने पर और आक्रोषित होने लगा। संज्ञेय अपराध की आषंका पर बदमाष आसिफ खान उर्फ रिंकु पठान पिता बसारत खान उम्र 46 साल साकिन शांतिनगर ओपी चिखली को धारा 170, 126, 135 (3) बीएनएसएस के तहत विधिवत गिरफ्तार कर माननीय कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय मे पेष कर आदेषानुसार जेल भेजा गया। क्षेत्र मे गणेष उत्सव, झांकी विसर्जन उत्सव पर शांति कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु गुण्डा, बदमाष, असमाजिक तत्वो पर विरूद्ध अभियान कार्यवाही लगातार जारी रहेगी।
उपरोक्त कार्यवाही में उनि नरेश कुमार बंजारे, म0प्र0आर0 वंदना पटले, प्र.आर. अरूण कुमार नेताम, संतोष मिश्रा, आर0 मनोज जैन, सुनील बैरागी, मिर्जा असलम बेग, सिन्धु सिन्हा, देवेन्द्र ब्रम्हणकर चौकी चिखली स्टाफ का महत्वपूर्ण भूमिका एवं सराहनीय योगदान रहा है।
आदतन बदमाशों पर पुलिस ने की कार्यवाही
