गिरवी मकान का सौदा कर 7 लाख की धोखाधड़ी, आरोपी अमित ठाकुर गिरफ्तार

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राजनांदगांव। थाना बसंतपुर पुलिस ने प्रकरण क्रमांक 295/2025 में धोखाधड़ी के मामले में कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी अमित पुष्करनाथ ठाकुर ने प्रार्थी से गिरवी मकान का सौदा कर 7 लाख रुपये की बयाना राशि लेकर फरार हो गया था।
जानकारी के अनुसार, प्रार्थी ने थाना बसंतपुर में शिकायत दर्ज कराई थी कि वर्ष 2024 के सितम्बर-अक्टूबर माह में आरोपी अमित ठाकुर, निवासी-आशीर्वाद कॉलोनी, कौरिनभांठा, राजनांदगांव ने दलाल डिकेश्वर कुमार साहू के माध्यम से एक मकान बेचने की मंशा जताई थी। आरोपी ने अपने बीमार भाई के इलाज के नाम पर 7 लाख रुपये अग्रिम मांगते हुए मकान का सौदा 12 लाख में तय किया और दिनांक 07 अक्टूबर 2024 को बिक्रीनामा भी तैयार कर लिया।
कुछ समय बाद जब प्रार्थी मकान देखने गया तो उसे मकान के दरवाजे पर चोला मंडलम फाइनेंस कंपनी का नोटिस चस्पा मिला। जांच में पता चला कि मकान पहले से ही गिरवी रखा गया है और उस पर 20.58 लाख रुपये का ऋण बकाया है। आरोपी द्वारा ऋण की किश्तें न चुकाए जाने के चलते कंपनी ने कुर्की की चेतावनी दी थी।
पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा एवं नगर पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र नायक के निर्देशन में थाना बसंतपुर प्रभारी निरीक्षक एमन साहू के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। टीम को सूचना मिली कि आरोपी रायपुर के कमल विहार, लालपुर क्षेत्र में किराए के मकान में रह रहा है। तत्पश्चात टीम ने दबिश देकर आरोपी को हिरासत में लिया।
पूछताछ में आरोपी ने अपराध स्वीकार कर लिया। आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 318 (4) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
पूरे मामले में निरीक्षक एमन साहू, उप निरीक्षक नरेश सार्वा, सउनि मनमोहन साहू, आरक्षक मोहसीन खान और आशीष मानिकपुरी की सक्रिय भूमिका रही। पुलिस ने मामले की विवेचना जारी रखी है।