गुपचुप खिलाने के बहाने अधेड़ व्यक्ति ने किया नाबालिक से बलात्कार, 12 घंटे के भीतर किया गया गिरफ्तार

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राजनांदगांव। थाना घुमका के शून्य अपराध क्रमांक 001/2025 धारा 64 (1), 64 (2) (1) बीएनएस 4 (1), 6 पॉक्सो एक्ट में प्रार्थिया ने रिपोर्ट दर्ज करायी कि उसकी नाबालिक बहन के साथ आरोपी अंगद साहू गुपचुप खिलाने के बहाने अपने मोटर सायकल से सगुन साबुन फैक्ट्री टेड़ेसरा के पास खंडहर में ले जाकर जबरदस्ती बलात्कार किया है व घटना स्थल सगुन साबुन फैक्ट्री टेड़ेसरा, थाना-सोमनी, जिला-राजनांदगांव क्षेत्रांतर्गत का होने से थाना सोमनी में असल नंबरी अपराध क्रमांक 107/2025 धारा-64 (1), 64 (2) (1) बीएनएस 4 (1), 6 पाक्सो एक्ट का अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।
प्रकरण गंभीर प्रवृत्ति का होने से पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय राहुल देव शर्मा के मार्गदर्शन व नगर पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र नायक के पर्यवेक्षण एवं थाना प्रभारी सोमनी निरीक्षक सत्यनारायण देवांगन के नेतृत्व में तत्काल थाना सोमनी पुलिस की टीम गठित कर नाबालिक पीड़िता से बलात्कार करने वाले आरोपी अंगद साहू पिता मयाराम साहू, उम्र-52 वर्ष, साकिन-मोखला, चौकी-सुरगी, जिला-राजनांदगांव को विधिवत गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त मोटर सायकल को जप्त कर आरोपी को ज्युडिशियल रिमांड पर भेजा गया।