राजनांदगांव। सत्र न्यायालय ने चाकू मारकर हत्या करने वाले मनीष यादव को आजीवन कारावास और 500 रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अगर अर्थदंड नहीं भरा गया तो आरोपी को 1 माह अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
जानकारी के अनुसार, 7 जनवरी 2021 की रात चौखड़िया पारा स्थित वैष्णव देवी मंदिर के सामने संजू यदु और आरोपी मनीष यादव के बीच मामूली वाद-विवाद हुआ। इसी दौरान आरोपी ने चाकू निकालकर संजू यदु के छाती पर वार कर दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। घटना की रिपोर्ट थाना बसंतपुर में दर्ज कराई गई थी।
थाना बसंतपुर द्वारा अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किए जाने और साक्षियों के बयान दर्ज होने के बाद न्यायाधीश विजय कुमार होता ने सभी परिस्थितियों का संज्ञान लेते हुए मनीष यादव को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दंडित किया।
साथ ही, न्यायालय ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 395 के अंतर्गत पीड़ित को उचित प्रतिकर प्रदान करने की अनुशंसा भी की है।
