खैरागढ़। पुलिस अधीक्षक खैरागढ़-छुईखदान-गंडई त्रिलोक बंसल के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती नेहा पाण्डेय एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी लालचंद मोहले के मार्गदर्शन में साइबर सेल प्रभारी निरीक्षक अनिल शर्मा एवं थाना प्रभारी खैरागढ़ निरीक्षक जितेन्द्र बंजारे के नेतृत्व में नशे एवं अपराधिक गतिविधियों पर लगातार प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में दिनांक 23.09.2024 को मुखबीर से सूचना प्राप्त हुआ कि मुक्तिधाम लालपुर, खैरागढ़ के पास बिना नंबर प्लेट वाले टीव्हीएस जुपिटर गाड़ी में एक व्यक्ति अत्यधीक मात्रा में शराब रखकर परिवहन बिक्री कर रहा है। सूचना पर वरिष्ठ अधिकारियों से दिशा-निर्देश प्राप्त कर थाना खैरागढ़ एवं सायबर सेल की संयुक्त टीम तैयार कर लालपुर मुक्तिधाम के पास जाकर रेड कार्यवाही की गई। स्कूटी चालक को नाम-पता पुछने पर अपना नाम शिवम रजक पिता नरेश रजक, उम्र 21 वर्ष, बरेठपारा, खैरागढ़ होना बताया। गवाहों के समक्ष विधिवत् तलाशी लेने पर शिवम रजक के पास थैला एवं प्लास्टिक बोरी में शोले देशी प्लेन शराब 100 नग 18 बल्क लीटर किमती 9000 रूपये जप्त किया गया। पुछताछ पर आरोपी द्वारा मुकेश विश्वकर्मा उर्फ मास एवं हिरेन्द्र साहू दोनों निवासी बाजार अतरिया के साथ मिलकर शराब बिक्री एवं परिवहन करना एवं बिक्री के रकम से प्राप्त लाभ को आपस में बांटना बताया। मौके की विधिसम्मत कार्यवाही कर थाना खैरागढ़ में अपराध क्रमांक 377/2024 धारा 34 (2) आबकारी एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया। विवेचना क्रम में आरोपियों से मनोवैज्ञानिक ढंग से कड़ाई से पुछताछ कर इतने अधिक मात्रा में शराब प्राप्त करने के संबंध में जानकारी ली गई। आरोपियों ने बताया कि नाबालिक द्वारा किये जाने वाले अपराध पर कानून के द्वारा कड़ी कार्यवाही नहीं की जाती, इसी बात का फायदा उठाकर सभी आरोपी योजना बनायें कि शराब दुकान से एक बार में सिर्फ 4 नग शराब मिलता है। इसलिए किसी नाबालिक की सहायता से शराब दुकान से शराब खरीदा जाये। नाबालिक पर किसी को संदेह भी नहीं होगा। पकड़े जाने पर नाबालिक आसानी से छुट जायेगा, इसलिए आरोपियों ने योजना बनाकर शराब दुकान के पास गुमठी में काम करने वाले परिचित के का नाबालिक लड़का जो कभी-कभी अपने पिताजी से मिलने शराब दुकान के पास गुमठी में आता था, उसे प्रतिदिन 250 रूपये का लालच देकर झांसे में लेकर शराब दुकान से शराब खरीदी कराने लगे और अधिक शराब खरीदी करने के लिए आरोपियों ने छोटु उर्फ गोल्डी, उम्र 31 वर्ष, निवासी सारथीपारा, खैरागढ़ को भी 500 रूपये प्रतिदिन देने का लालच देकर शराब दुकान से शराब खरीदकर लाने के काम में लगा दिया। आरोपीगण शराब दुकान के पास स्थित मुक्तिधाम में रहकर नाबालिक बालक एवं छोटू उर्फ गोल्डी से शराब दुकान के कांउटर से शराब खरीदवाते और पर्याप्त संख्या में शराब हो जाने पर शराब को ले जाकर बाजार अतरिया में मास्टर माइंड मुकेश विश्वकर्मा उर्प मास स्वयं एवं कुकुरमुड़ा में कृष्णपाल के माध्यम से बिक्री करते थे। बिक्री के रकम को आपस में बांट लेते थे। प्रकरण में आरोपियों द्वारा नाबालिक बालक से शराब खरीदी करवाने एवं शराब तस्करी के अपराधिक कार्य में शामिल करने का कृत्य किये जाने से आरोपियों विरूद्ध आबकारी अधिनियम के अतिरिक्त धारा 78 जेजे एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही की गई। साथ ही देशी शराब दुकान के बिक्रीकर्ता (सेल्समेन) नीलकमल देशमुख पिता रोहित देशमुख, निवासी जगन्नाथपुर, सांकरा, बालोद जो नाबालिक बालक को नियम विरूद्ध दुकान के कांउटर से शराब बिक्री कर रहा था, उसके विरूद्ध भी धारा 77 जेजे एक्ट के अंतर्गत अपराध पाये से गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण में घटना में प्रयुक्त जुपिटर स्कूटी वाहन, मोबाईल एवं 18 बल्क लीटर शराब सहित करीब 50000 रूपये का मशरूका जप्त कर आरोपियों को गंभीर धाराओं में ज्युडिशियल रिमांड पर भेजा गया है। आरोपीगण योजना मुताबिक नाबालिक बालक को बहला-फुसलाकर शराब तस्करी जैसे गंभीर अपराध करा रहे थे, जिसे वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में साइबर सेल व थाना खैरागढ़ द्वारा समय रहते आरोपियों को रंगे हाथ गिरफ्तार करने में सफल हुए है। नाबालिक बालक का कांउसिलिंग की प्रक्रिया करायी जा रही है। उक्त कार्यवाही में साइबर सेल केसीजी एवं थाना खैरागढ़ का सराहनीय भूमिका रही है।
नाबालिक बच्चे से शराब तस्करी कराने वाले मास्टर माइंड सहित 5 आरोपी गिरफ्तार
