राजनांदगांव। ग्राम छोटे कुसमी से नाबालिक बालिका घर में बिना बताये कहीं चली गई है, जिसे किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला-फुसलाकर अपहरण कर ले गया है। रिपोर्ट पर धारा 137 (2) बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण के अपहृता एवं अज्ञात आरोपी के पता-तलाश एवं विवेचना हेतु पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग एवं अति पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा व पुलिस अनुविभागीय अधिकारी आशीष कुंजाम से दिशा-निर्देश प्राप्त कर तत्काल निरीक्षक जितेन्द्र वर्मा द्वारा घटना की गंभीरता को देखते हुये टीम तैयार कर अपहृता एवं अज्ञात आरोपी के पता-तलाश में जुट गये पतासाजी दौरान तकनीकी सहयोग से अपहृत बालिका का पता उड़ीसा, ग्राम-बंधागांव, जिला-कालाहाड़ी में पता चलने से तत्काल एक टीम तैयार कर परिजन के साथ रवाना किया गया, जहां उडीसा पुलिस के साथ उड़ीसा, ग्राम-बंधागांव, जिला-कालाहाड़ी में अपहृता का पता-तलाश किया गया, जहां आरेपी तुलसी दीप पिता अठावन दीप, उम्र-24 वर्ष, निवासी-ग्राम बंधागांव, जिला-कालाहाड़ी, उड़ीसा के कब्जे से बरामद किया गया।
पीड़िता बालिका के कथन में आरोपी द्वारा ग्राम बंधागांव, जिला-कालाहाड़ी, उडीसा में शारीरिक संबंध बनाया हैं। प्रकरण में आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमाक-210/2025 धारा-137 (2), 64 (2), (), बीएनस 4, 6 पाक्सो एक्ट कायम कर आरोपी को ज्युडिशियल रिमार्ड पर भेजा गया है।
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी डोंगरगढ़ निरीक्षक जितेन्द्र वर्मा, उप निरीक्षक भूषण चंद्राकर, उप निरीक्षक रामेश्वरी बघेल, सउनि मुजिब रहमान कुरैश, आरक्षक किशन कुमार चंद्रा एवं उड़िसा पुलिस का विशेष योगदान रहा है।
पुलिस ने नाबालिक बालिका को किया उड़ीसा से बरामद, आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल
