राजनांदगांव। पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा एवं अनुविभागीय पुलिस अधिकारी दिलीप सिंह सिसोदिया के मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण में थाना गैंदाटोला पुलिस के द्वारा अवैध गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध लगातार कार्यवाही किया जा रहा है। इसी तारतम्य में दिनांक 11.05.2025 को थाना गैंदाटोला पुलिस को रात्रि में मुखबिर से सूचना मिला था कि ग्राम मातेखेड़ा से ग्राम मासुल होते हुए एक पिकअप वाहन क्रमांक सीजी 08-एए 4892 का चालक अपने उक्त वाहन में मवेशियों को ठूंस-ठूंसकर भरकर क्रूरता पूर्वक महाराष्ट्र ककोड़ी कत्लखाना की ओर ले जा रहा है। सूचना तस्दीक हेतु थाने से पुलिस पार्टी रवाना होकर गवाहों की उपस्थिति में मौके पर रेड कार्यवाही किया। रेड कार्यवाही दौरान पुलिस को पीछे आता देखकर पिकअप वाहन का चालक और उसका साथी पकड़े जाने के भय से अपने उक्त वाहन को रोड में छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाकर जंगल पहाड़ी की ओर फरार हो गए थे। उक्त पिकअप वाहन चालक के विरुद्ध छत्तीसगढ़ पशु परिरक्षण अधिनियम की धारा 6, 4, 10 एवं पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध करने उपरांत लगातार आरोपियों का पता-तलाश किया जा रहा था, जो आरोपी द्वारा अपने उक्त वाहन में अपना लावा कंपनी का की-पैड मोबाइल भूल गया था, जिसके माध्यम से तकनीकी साक्ष्य के आधार पर आरोपी संजय साहू पिता फगवा राम साहू, उम्र 25 वर्ष, निवासी-ग्राम जंतर, थाना-डोंगरगांव एवं इफान साहू पिता खमेश्वर साहू, उम्र-20 वर्ष, निवासी-आतरगांव, थाना-डोंगरगांव को दिनांक 13.05.2025 को थाना लाकर पूछताछ किया गया, जिन्होंने दिनांक 11.05.2025 को पिकअप वाहन में 14 नग गाय वंशी मवेशियों को क्रूरता पूर्वक भरकर ग्राम खेरथा थाना एवं जिला-बालोद छत्तीसगढ़ से ककोड़ी कत्ल खाना महाराष्ट्र ले जाना स्वीकार किया, जिन्हें विधिवत गिरफ्तार कर दिनांक 13.05.2025 को माननीय न्यायालय के आदेश से जेल दाखिल किया गया।
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी गैंदाटोला निरीक्षक अरुण कुमार नामदेव, उप निरीक्षक रोहित खूंटे, आरक्षक श्रवण कुमार पैकरा, आरक्षक राकेश साहू, आरक्षक भरथरी चौरे, आरक्षक अमर सिंह कंवर, वाहन चालक टुमन लाल एवं थाना स्टाफ का विशेष योगदान रहा है।
फरार गौ तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार
