राजनांदगांव। पुलिस चौकी सुरगी, थाना बसंतपुर के अपराध क्रमांक 363/2024 धारा 281, 125 (ए) (बी), 106 बीएलएस के मामले में विवेचना दौरान घटना कारित प्रयुक्त वाहन आनंद ट्रेवल्स के बस क्रमांक सीजी 07-ई 0980 को खराब स्थिति में जप्त किया गया था। बस संचालक द्वारा बस को चलने योग्य नहीं होने बताए जाने से बस संचालक को सुरक्षार्थनामा में देकर माननीय न्यायालय से सुपुर्दनामा करवा लेने का हिदायत देकर सुरक्षा रखवाया गया था, जो कि उक्त बस को बिना माननीय न्यायालय से सुपुर्दनामा में लिए अपनी मर्जी से राजनांदगांव बालोद रोड में चलवा रहा था, जिसकी सूचना मिलने पर तत्काल पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के दिशा-निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा एवं नगर पुलिस अधीक्षक पुष्पेंद्र नायक के मार्गदर्शन में दिनांक 9 अक्टूबर 2024 को चौकी प्रभारी उनि वीरेंद्र मनहर के नेतृत्व में चौकी सुरगी पुलिस के द्वारा ग्राम हल्दी बाजार चौक में उक्त बस रूकवाकर पुलिस चौकी सुरगी लाया गया। बस को खड़ी करने के बाद चालक एवं परिचालक द्वारा अपने मालिक का धोंस देकर पुलिस वालों के साथ वाद-विवाद करने लगे, अनावेदकगण के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक धारा 170-126, 135 (3) बीएनएस के तहत कार्यवाही कर माननीय तहसील न्यायालय राजनांदगांव पेश किया गया।
गिरफ्तार आरोपियों में चालक देवेंद्र सिंग राजपूत पिता बिसौहा सिंग राजपूत, उम्र-45 वर्ष, निवासी-गौरीनगर, चर्च के पास राजनांदगांव एवं परिचालक सगीर अहमद खान पिता निसार अहमद खान, उम्र-55 वर्ष, निवासी-गौरीनगर, गुरुनगर राजनांदगांव शामिल है।
उक्त कार्यवाही में चौकी प्रभारी उनि वीरेंद्र मनहर, सउनि हरीश टेम्भुरकर, प्रधान आरक्षक शिशुपाल भालाधरे, आरक्षक डोमेन्द्र देशमुख एवं वेदप्रकाश रत्नाकर की भूमिका सराहनीय रहा।
बस चालक एवं परिचालक ने किया पुलिस के साथ वाद-विवाद, दोनों गिरफ्तार
