राजनांदगांव। मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मृतक खेमू साहू पिता अशोक साहू, निवासी छुरिया को दिनांक 14.07.2024 को अत्यधिक शराब पीने के बाद शरीर में कोई हलचल न होने पर छुरिया अस्पताल ले जाया गया था। पीएम रिपोर्ट प्राप्त होने पर डॉक्टर द्वारा मृतक की मृत्यु गला दबाने से होना एवं हत्यात्मक होना लेख किया गया था। जानकारी से वरिष्ठ अधिकारियो को अवगत कराया गया। पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा के मार्गदर्शन में पुलिस अनुविभागीय अधिकारी डोंगरगढ़ आशीष कुंजाम के पर्यवेक्षण में मृतक के परिजनों से पीएम में पाए तथ्यों के आधार परिजनों से पूछताछ किया गया, जो आरोपी महेंद्र साहू ने बताया कि मृतक शराब पीने का आदि था, आए दिन शराब पीकर घर में विवाद करता था। सब्जी में नुक्स निकालता था, कड़ाही में पानी डाल देता था। घटना दिनांक को भी घर में मुर्गा बना था, तब बकरा खाऊंगा कहकर घर में विवाद किया था। आरोपी के साथ भी मृतक का विवाद हुआ था, इस बात को लेकर आरोपी रंजिश रखा था, जब घर में कोई नहीं था तब मृतक अपने कमरे में शराब के नशे में अकेला था। इस दौरान आरोपी ने हाथ मुक्के से मृतक के सीने में एवं गले में वार किया एवं गमछे से गला दबा दिया था, घर वाले अब तक अत्यधिक शराब पीने से मृत्यु होना समझ रहे थे। आरोपी को दिनांक 12.09.2024 को धारा 103 (1) बीएनएस का घटित किया जाना पाये जाने पर गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल दाखिल किया गया। उक्त कार्यवाही में निरीक्षक अवनीश कुमार श्रीवास, उपनिरीक्षक ओमसिंह साहू, सहायक उपनिरीक्षक एसएल कंवर एवं आरक्षक देवीप्रसाद साहू, आरक्षक फुलेन्द्र राजपुत का विशेष योगदान रहा।
भाई ने की भाई की हत्या, पीएम रिपोर्ट से हुआ खुलासा
