रास्ते में मोबाईल को झपटने वाला आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल

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राजनांदगांव। प्रार्थिया सोनाली साहू पिता विष्णु साहू थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज करायी कि दिनांक -03.03.2025 को फरहद चौक में एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा मोबाईल को झपट कर मोटर सायकल से भाग गया। रिपोर्ट पर थाना लालबाग में अपराध क्रमांक 100/2025 धारा 304 (2) बीएनएस कायम कर विवेचना में लिया गया। मामले में कायमी की सूचना वरिष्ठ अधिकारीगणों को अवगत कराया गया एवं पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा व नगर पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र नायक के मार्गदर्शन व दिशा-निर्देश पर थाना प्रभारी लालबाग प्रशिक्षु भापुसे ईशु अग्रवाल के नेतृत्व में थाने से टीम गठित कर दौरान विवेचना के जरिये मुखबीर सूचना मिला कि पेंड्री निवासी धनशू उर्फ घनश्यम खरे द्वारा मोबाईल को रखे होने की सूचना पर हमराह स्टाफ के रवाना होकर आरोपी को घेराबंदी कर आरोपी को हिरासत में लिया जाकर पुछताछ करने पर आरोपी द्वारा जुर्म स्वीकार करने से आरोपी के कब्जे से नीला रंग के मोबाईल फोन वीवो कंपनी को समक्ष गवाहों के जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। आरोपी के विरूद्ध पर्याप्त सबुत पाये जाने से आरोपी धनशू उर्फ घनश्याम खरे पिता मोहन खरे, उम्र-19 वर्ष, निवासी-पेंड्री बस्ती, थाना लालबाग को गिरफतार कर गिरफ्तारी की सूचना परिजनों को दिया जाकर आरोपी को माननीय न्यायालय रिमांड पर भेजा गया।
संपूर्ण कार्यवाही में महिला प्रधान आरक्षक सीमा जैन, आरक्षक राकेश ठावरे, कमल किशोर यादव, राजकुमार बंजारा की सराहनीय भूमिका रही।