शराब बेचने एवं नशे में धुत 4 आरोपियों के विरूद्ध आबकरी एक्ट की कार्यवाही

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राजनांदगांव। पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के निर्देश एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा तथा नगर पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र नायक के मार्गदर्शन में अवैध रूप से शराब बेचने एवं पीने, पिलाने वालों के विरूद्ध कार्यवाही करने के आदेश पर थाना प्रभारी लालबाग नवरत्न कश्यप के नेतृत्व में थाना लालबाग क्षेत्रांतर्गत पुलिस द्वारा अभियान के तहत् जरिये मुखबीर सूचना मिला की पायल ढाबा के पीछे एक व्यक्ति शराब रखकर बिक्री करने हेतु ग्राहक की तलाश कर रहा है। सूचना पर हमराह स्टफ एवं गवाहों के घटना स्थल पहुंचकर अरोपी को घेराबंदी कर पकड़ा गया। आरोपी सत्रुहन यादव पिता स्व. विष्णु यादव, उम्र-40 वर्ष, निवासी गौरी नगर, चौकी चिखली, राजनांदगांव के कब्जे से 20 पौवा देशी प्लेन शराब किमती 1800 रूपये एवं बिक्री रकम 180 रूपये समक्ष गवाहो के जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। आरोपी का कृत्य धारा 34 (1) आबकारी एक्ट का पाये जाने से थाना लालबाग में अपराध क्रमांक 388/2024 कायम किया जाकर विवेचना में लिया गया।
वहीं अवैध रूप से आम जगह पर शराब पी रहे एवं नशे में धुत आरोपीयों अजय गुप्ता पिता स्व. राकेश गुप्ता, उम्र-38 वर्ष, निवासी मोतीपुर ओपी चिखली, संदीप पाण्डेय पिता धनीराम पाण्डेय, उम्र 35 वर्ष, निवासी स्टेशन पारा, ओपी चिखली, उकेन्द्र रामटेके पिता ग्वाल, उम्र 26 वर्ष, निवासी अटल आवास, पेंड्री, थाना लालबाग द्वारा आम जगह पर शराब पीकर नशे में मदहोश होकर गिर पड़ रहे थे, जिससे आने-जाने वाले लोगों को परेशानी हो रहा था, जो आरोपियों का यह कृत्य 36 (च) (1) आबकारी एक्ट का पाये जाने से आरोपियो के विरूद्ध क्रमशः अपराध क्रमांक 389/2024 एवं 390/2024 कायम कर विवेचना में लिया गया। उपरोक्त कार्यवाही में उप निरीक्षक हृदयशंकर पटेल, सउनि शोभाराम बेरवंशी, महिला प्रधान आरक्षक खुशबू नागवंशी की भूमिका रही।