राजनांदगांव। नगर निगम आयुक्त अतुल विश्वकर्मा ने नागरिकों से अपील की है कि चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में संपत्तिकर का अग्रिम भुगतान कर छुट का लाभ लें। साथ ही उन्होंने बताया कि गत वित्तीय वर्ष 2025-26 का भुगतान अप्रैल 2026 तक करने पर भी अधिभार में शासन ने छुट दी है।
आयुक्त ने बताया कि छण्गण् नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 137 (1) के अनुसार 1 अप्रैल से 31 जुलाई 2026 तक संपत्तिकर का भुगतान करने पर 6.25 प्रतिशत, 1 अगस्त से 31 दिसंबर 2026 तक भुगतान करने पर 4 प्रतिशत की छुट दी जाएगी। वहीं, 1 जनवरी 2027 से 31 मार्च 2027 तक कोई भी छुट नहीं मिलेगी।
श्री विश्वकर्मा ने कहा कि पिछले वित्तीय वर्ष में संपत्तिकर का भुगतान प्रभावित हुआ था, क्योंकि नगर निगम के अधिकारी-कर्मचारी मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण, जनगणना 2027 की प्रारंभिक तैयारियों और एनीमल बर्थ कंट्रोल रूल के क्रियान्वयन में संलग्न थे। इसी कारण शासन ने संपत्तिकर के भुगतान में अप्रैल 2026 तक अधिभार में छुट देने का निर्णय लिया।
आयुक्त ने नागरिकों से अपील की कि वे समय पर संपत्तिकर का भुगतान कर छुट का लाभ लें और नगर विकास में सहयोग करें।
संपत्तिकर का अग्रिम भुगतान कर छुट का लाभ लें : अतुल विश्वकर्मा
