राजनांदगांव। 23.10.2024 को प्रार्थी डोमार पटेल पिता स्व. कमल सिंग पटेल, उम्र 64 वर्ष, साकिन शारदा चौक के आगे नाला किनारे, शंकरपुर, ओपी चिखली, जिला-राजनांदगांव का थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 23.10.2024 को दोपहर करीब 3 बजे मेरा पुत्र निकलेश पटेल उर्फ सोनू मोटर सायकल से छोटू वर्मा नामक लड़का निवासी शंकरपुर के साथ पुराना एसपी आफिस के सामने, बल्देवबाग, राजनांदगांव स्थित मेरा चाय ठेला में आये थे। कुछ देर बाद दोनो मोटर सायकल से चले गये। थोड़ी देर बाद महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल, रानी अवंती बाई मूर्ति के पास गुपचुप का ठेला लगाने वाला मनोज साहू ने महारानी स्कूल के पास पहुंचने बोला। महारानी स्कूल के पास करीब 3.30 बजे जाकर देखा लोगों की काफी भीड़ लगी थी, मेरा लड़का खून से लथपथ पक्की रोड़ में पड़ा था, शरीर में कई जगह धारदार हथियार के चोट के निशान था। पता करने पर छोटू वर्मा पिता ललित वर्मा, निवासी शंकरपुर के द्वारा मेरा पुत्र निकलेश पटेल को चाकू मारना पता चला। पुत्र निकलेश पटेल को मेडिकल कॉलेज अस्पताल, राजनांदगांव ले गये, जहां डॉक्टर द्वारा चेक कर मृत्यु होना बताया। रिपोर्ट पर आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 677/24 धारा 103 (1) भारतीय न्याय संहिता कायम कर विवेचना में लिया गया। घटना से तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के निर्देश एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा तथा नगर पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र नायक के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी निरीक्षक एमन साहू के नेतृृत्व में थाना कोतवाली से तत्काल टीम गठित कर आरोपी मनीष वर्मा उर्फ छोटू वर्मा पिता ललित वर्मा, उम्र 23 वर्ष, साकिन बोदू किराना दुकान के सामने, वार्ड नंबर 10, शंकरपुर, ओपी चिखली, थाना-कोतवाली, जिला-राजनांदगांव जो घटना के बाद खैरागढ़ भाग गया था, जिसे तकनीकी सहायता से घेराबंदी कर पकड़ कर हिरासत में लिया गया। थाना लाकर पूछताछ करने पर मृतक निकलेश पटेल उर्फ सोनू अक्सर शराब के नशे में अनाप-शनाप बात करते हुए नीचा दिखता था और गाली-गलौच कर मारपीट करता था। घटना दिनांक 23.10.24 को आरोपी मनीष वर्मा का जन्मदिन होने से चिखली शराब भट्ठी में मृतक व आरोपी जाकर दारू पिये, जिसके बाद मृतक निकलेश पटेल गाली-गलौच कर मारपीट किया, जिससे त्वरित आवेश में आकर शराब के नशे में चाकू से मारकर हत्या करना स्वीकार किया। आरोपी के बताया अनुसार घटना में प्रयुक्त लोहे के धारदार चाकू जप्त कर, आरोपी के खिलाफ अपराध सबुत पाये जाने से प्रकरण में धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट समाहित कर दिनांक 24.10.2024 को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया। जेल वारंट प्राप्त होने पर जिला जेल दाखिल किया गया।
उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक एमन साहू, उप निरीक्षक राधेश्याम जूर्री, उप निरीक्षक धनीराम नारंगे, सउनि इसराफिल खान, प्रधान आरक्षक जी सिरील कुमार, संदीप चौहान, अरुण कौमार्य, आरक्षक रूपेन्द्र वर्मा, रंजित चौरसिया, प्रख्यात जैन, कुश बघेल, प्रदीप जयसवाल, रामखिलावन, रामनारायण चंदेल, चोवाराम पंसारी, भुनेश्वर जायसी, मनोहर निषाद एवं थाना स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही।
हत्या के आरोपी को सिटी कोतवाली पुलिस ने खैरागढ़ से किया गिरफ्तार
