मोहला। विवरण मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि प्राथी मुन्नू राम पुरामे पिता स्व. कटिया राम पूरामे, उम्र-41 साल, पता-कोतरी, थाना-मानपुर ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 27.02.2025 को ग्राम-कोतरी में मंडई था एवं मुर्गा बाजार भी चल रहा था। मुर्गा बाजार सुरेंद्र कुमार पुरामे एवं बीरेंद्र कुमार धुर्वे के बीच मुर्गा लड़ाई की बात को लेकर विवाद हुआ। आरोपी बीरेंद्र कुमार धुर्वे द्वारा आवेश में आकर जान से मारने कि नियत से अपने हाथ में रखे चाकू (काती) से प्राण घातक हमला कर सुरेंद्र कुमार पुरामे के पेट में वार किया, जिससे सुरेंद्र कुमार के पेट में गंभीर चोट आकर फट गया एवं अतडी बाहर निकल गया। रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 03/2025 धारा 109 (1), 118 (1) बीएनसी कायम कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया।
मामला गंभीर प्रवृत्ति का होने से पुलिस अधीक्षक जिला मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी वायपी सिंह के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पितांबर पटेल, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी मानपुर प्रशांत कुमार सिंह पैंकरा के मार्गदर्शन में एवं थाना प्रभारी मानपुर निरीक्षक ईश्वर धु्रव के नेतृत्व में टीम गठित कर ग्राम देहरीटोला नेडगांव आरोपी के सकुनत में दबिश देकर आरोपी बीरेंद्र कुमार धुर्वे को बरामद कर अभिरक्षा मे लेकर थाना आया जिसे पुछताछ करने पर जुर्म घटित करना स्वीकार किया।
आरोपी बीरेंद्र कुमार धुर्वे पिता नारायण सिंह धुर्वे, उम्र-29 साल, ग्राम-देहरीटोला नेडगांव, थाना-मानपुर, जिला मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी को दिनांक 28.02.2025 के 14.50 बजे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय अंबागढ़ चौकी रिमांड चाहने पेश किया गया।
उक्त कार्यवाही में आरोपी के पतासाजी हेतु थाना प्रभारी ईश्वर धु्रव, एएसआई गंगसाय किरंगे, प्रधान आरक्षक देवलू राम सलामे, आरक्षक संतोष ठाकुर, दानू राम उसारे की सराहनीय भूमिका रही।
मुर्गा लड़ाई की बात को लेकर चाकू से किया प्राण घातक हमला
