मोहला। पुलिस महानिरीक्षक, राजनांदगांव रेंज के निर्देशानुसार एवं पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में जिले में नक्सलियों की गतिविधियों के लिये सतत् निगाह रखते हुये सभी थाना प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में नक्सलियों एवं उनके सहयोगियों के विरूद्ध कार्यवाही करने निर्देशित किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप पूर्व में थाना मदनवाड़ा को सूचना के अपराध क्रमांक 06/2024 धारा 420, 120बी, भादंवि एवं विधी विरूद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम की धारा 10, 13, 17, 38 (1), 40 के तहत मामला दर्ज कर प्रकरण की विवेचना के पश्चात् एक ट्रेक्टर जप्त किया गया था। उक्त ट्रेक्टर नक्सल गतिविधियों के लिये उपयोग किया जाता था। ट्रेक्टर को पास रख कर उसका उपयोग करने वाले तथा उसके परिवहन से प्राप्त रकम को नक्सलियों तक पहुंचाने वाले 4 नक्सल सहयोगी आरोपियों एवं एक नक्सली को गिरफतार कर विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र 28.10.2024 को एनआईए कोर्ट राजनांदगांव में प्रस्तुत किया गया।
दिनांक 08.11.2024 को थाना मदनवाड़ा के सामने लाल रंग के महेन्द्रा ट्रेक्टर एवं दो चक्के वाली ट्राली संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने पर इस्तगासा क्रमांक 02/2024 धारा 106 (ए) बीएनएसएस के तहत ट्रेक्टर चालक मोहन गावड़े से जप्त कर जांच में लिया। जांच कम में ट्रेक्टर और ट्राली का परिवहन विभाग से पंजीयन दस्तावेज प्राप्त किया गया, जिसमें ट्राली का रजिस्ट्रेशन नही होना पाया गया। बाद आगे की जांच क्रम में गवाहों के कथन एवं चालक के कथन से साक्ष्य मिला कि थाना मदनवाड़ा के पूर्व में पंजीबद्ध अपराध 06/2024 में अभिरक्षा में भेजे गये आरोपी अरविंद तुलावी के पास ही ट्राली रहती थी, जिसे मोहन गावड़े स्वयं किराये पर चलाकर प्राप्त रकम को नक्सलियों के पास पंहुचाया जा रहा था और ट्रेक्टर और ट्राली से प्राप्त रकम को नक्सलियों के विचारधारा के प्रचार-प्रसार के लिये उपयोग किया जा रहा था और नक्सलियों द्वारा नक्सली विचारधारा के प्रचार-प्रसार के लिये आरोपी मोहन गावड़े को एक मोबाईल दिया गया था, जिसमें नक्सली विचार धारा से प्रभावित दस्तावेज होना पाया गया, जिसे साक्ष्य तौर पर जप्त किया गया। आरोपी मोहन गावड़े पिता मनकेर गावड़े, उम्र-34 वर्ष, निवासी-ईरखबुट्टा, थाना-पंखाजुर, जिला-कांकेर के द्वारा नक्सलियों का सहयोग करने उनके विचारधारा के प्रचार प्रसार में संलिप्त पाये जाने पर जिला मोहला-मानपुर-अं. चौकी पुलिस द्वारा दिनांक 12.03.2025 को थाना मदनवाड़ा के अपराध क्रमांक 06/2024 धारा 420, 120बी, भादंवि एवं विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम की धारा 10, 13, 17, 38 (1), 40 के अंतर्गत गिरफतार किया गया है, जिसका न्यायायिक रिमाण्ड तैयार कर माननीय एनआईए कोर्ट राजनांदगांव के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इस संपूर्ण कार्यवाही में आईटीबीपी के अधिकारी एवं कर्मचारियों की विशिष्ट भूमिका रही।
लेव्ही के पैसों से खरीदी गई ट्राली को किया जप्त, ट्राली को रखने वाला नक्सली सहयोगी गिरफ्तार
