दुकान के गल्ले से चोरी करने वाला शातिर चोर को पुलिस ने किया गिरफ्तार

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राजनांदगांव। प्रार्थी जय किशन सोनकर पिता चोवाराम सोनकर, निवासी-नंदई चौक, थाना-बसंतपुर का रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 19.03.2025 को यह दोपहर अपने दुकान ओम स्टील एवं हार्डवेयर दुकान का शटर को आधा बंद कर खाना खाने के लिए गया हुआ था। वापस आकर देखा तो दुकान में रखे गल्ला बिखरा पडा हुआ था, जिसमें 18000 रूपये नगदी रकम नही था। कोई अज्ञात चोर द्वारा गल्ले में रखे नगदी रकम 18000 रूपये को चोरी कर ले गया है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना बसंतपुर में अपराध सदर पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया।
पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के मार्गदर्शन व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा एवं नगर पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र नायक के दिशा निर्देश पर अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अज्ञात आरोपीगणों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का निर्देश प्राप्त होने पर घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को चेक करने पर एक काला रंग के मोटर सायकल क्रमांक सीजी 07-सीयू 3516 में सवार दो लड़के दुकान के सामने से गल्ले में रखे नगदी रकम को चोरी कर ले जाते दिखे। अलग-अलग जगहों के सीसीटीवी कैमरा चेक करने पर आरोपी का पहचान मो. जुनैद पिता मो. इमरान, उम्र-19 साल, निवासी-भिलाई कोहका आईटी स्कूल के पास, पुलिस चौकी, स्मृति नगर, थाना-सुपेला, जिला-दुर्ग एवं अभिषेक सिंह पिता गुरमीत सिंह, उम्र-19 साल, निवासी-कैलाश नगर, थाना-जामुल, जिला-दुर्ग का होना पाया गया, जिन्हें भिलाई में घेरबन्दी कर पकड़ा गया, जिनसे पूछताछ करने पर आरोपी जुनैद ने बताया कि अपने पुराने मामले में पेशी दिलाने राजनांदगांव कोर्ट आया था। पेशी दिलाने के बाद वापस घर भिलाई जाने के दौरान घटना को अंजाम दिया हूँ कह कर अपराध करना स्वीकार कियाद्ध आरोपी मो. जुनैद से चोरी गई रकम में से 6320 रूपये एवं आरोपी अभिषेक सिंह से 6000 रूपये एवं घटना में प्रयुक्त मोटर सायकल पल्सर क्रमांक सीजी 07-सीयू 3516 जप्त कर आरोपगणो को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया। न्यायालय से आरोपीगणों का जेल वारंट प्राप्त होने उपरान्त जिला जेल राजनांदगांव में दाखिल किया गया।
आरोपी मोहम्मद जुनैद पिता मो. इमरान आदतन अपराधी है, जिसके विरूद्व थाना लालबाग, जिला राजनांदगांव में अपराध क्रमांक 319/23 धारा 454, 380 भादंवि, थाना सिटी कोतवाली जिला राजनांदगांव में अपराध क्रमांक 849/23 धारा 379 भादवि, थाना जामुल भिलाई, जिला दुर्ग में अपराध क्रमांक 230/23 धारा 380 भादंवि एवं थाना बालोद जिला बालोद में अपराध क्रमांक 507/2023 धारा 454, 380 भादवि पंजीबद्व है।
उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक एमन साहू, उनि देवादास भारती, विनोद जाटव, आरक्षक कुश बघेल, आशीष मानिकपुरी, मोहसीन खान की सराहनीय भूमिका रही।