राजनांदगांव/अंबागढ़ चौकी। खुज्जी विधानसभा क्षेत्र की पूर्व विधायक छन्नी साहू को मानहानि के मामले में न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी अंबागढ़ चौकी से करारी और ऐतिहासिक हार का सामना करना पड़ा है।
शिक्षक एवं कर्मचारी संगठन छत्तीसगढ़ जागरूक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष जाकेश साहू के खिलाफ दायर किया गया, 10 लाख रुपये का मानहानि का प्रकरण न्यायालय ने साक्ष्यों के अभाव और आरोपों की असत्यता के चलते खारिज कर दिया।
जाकेश साहू ने पूर्व विधायक छन्नी साहू और उनके पति चंदू साहू पर लगातार दो वर्षों तक मानसिक प्रताड़ना और धमकियों का आरोप लगाया था। प्रकरण के अनुसार, अक्टूबर 2022 में शासकीय प्राथमिक शाला पैरीटोला में प्रधान पाठक के पद पर पदोन्नति के बाद, पूर्व विधायक और उनके पति ने उनका विरोध शुरू कर दिया था। चंदू साहू ने उन्हें धमकाते हुए कहा था कि मेरे बिना परमिशन के कोई अफसर यहां नहीं आता, तुम कैसे हेडमास्टर बन गए? यहां तक कि शिक्षा विभाग पर दबाव बनाकर उनका ट्रांसफर 40 किलोमीटर दूर दैहान करवा दिया गया।
इस प्रताड़ना के खिलाफ जाकेश साहू ने पुलिस में शिकायत की और सामाजिक मंचों पर आवाज उठाई। इसके जवाब में छन्नी साहू ने 10 लाख रुपए के मानहानि का दावा करते हुए केस दायर किया।
उन्होंने आरोप लगाया कि जाकेश साहू ने उनकी छवि को धूमिल किया, गाली-गलौच की, और सोशल मीडिया के माध्यम से अपमानित किया।
अदालत में दोनों पक्षों की दलीलों और वॉट्सऐप मैसेज, दस्तावेजों और गवाहों की सुनवाई के बाद, न्यायालय ने छन्नी साहू के सभी आरोपों को झूठा और निराधार बताया।
जाकेश साहू की ओर से अधिवक्ता मोहम्मद बसीर सिद्दीकी राजनांदगांव ने प्रभावशाली पैरवी कीए और अंततः कोर्ट ने छन्नी साहू का प्रकरण पूरी तरह निरस्त कर दिया।
फैसले के बाद जाकेश साहू ने न्यायपालिका का आभार जताते हुए कहा कि, मुझे पहले से ही विश्वास था कि न्यायालय में दूध का दूध और पानी का पानी होगा। यह फैसला उन सभी लोगों के लिए एक संदेश है जो सत्ता और प्रभाव के दम पर अन्याय करने की कोशिश करते हैं।
साहू समाज और शिक्षक संगठनों में इस फैसले को लेकर चर्चा तेज हो गई है। छन्नी साहू की राजनीतिक छवि को इस फैसले से बड़ा झटका माना जा रहा है। वहीं, जाकेश साहू को एक जुझारू और सच्चे कर्मचारी नेता के रूप में देखा जा रहा है।
इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर साबित किया है कि कानून के सामने हर झूठ की उम्र सीमित होती है, और सत्य की जीत होकर ही रहती है।
पूर्व विधायक छन्नी साहू को कोर्ट से करारी मात, कर्मचारी नेता जाकेश साहू के पक्ष में ऐतिहासिक फैसला
