रेत खनन विवाद में फायरिंग-मारपीट, हथियार के साथ बदमाश गिरफ्तार

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राजनांदगांव। मोहड़ नदी में अवैध रेत खनन को लेकर हुए विवाद में ग्रामीणों के साथ मारपीट और फायरिंग करने वाले आरोपी गोलू गुर्जर को पुलिस ने ग्वालियर से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी से एक देशी कट्टा, जिंदा कारतूस और एक एक्सयूवी कार जब्त की गई है। आरोपी कृष्णा उर्फ गोलू गुर्जर मध्यप्रदेश का शातिर और आदतन बदमाश है, जिसके खिलाफ पहले से ही आधा दर्जन से ज्यादा गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं।
घटना 11 जून 2025 की रात की है, जब मोहड़ नदी में अवैध रेत खनन के लिए जेसीबी से रैम्प बनाने का प्रयास किया जा रहा था। ग्रामीणों ने इसका विरोध किया तो कार में सवार करीब 7-8 लोगों ने ग्रामीणों के साथ मारपीट करते हुए फायरिंग कर दी। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए थाना बसंतपुर में अपराध क्रमांक 257/2025 धारा 109 (2), 191 (2) (3), 190, 296, 115 (2), 351 (2) बीएनएस एवं 25-27 आर्म्स एक्ट, माइनिंग एक्ट की धारा 21 के तहत मामला दर्ज किया गया।
एसपी मोहित गर्ग ने बताया कि हमारी टीम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा और सीएसपी पुष्पेंद्र नायक के मार्गदर्शन में, थाना प्रभारी एमन साहू और सायबर सेल प्रमुख विनय पम्मार के नेतृत्व में पुलिस टीमों ने झांसी, भोपाल, इंदौर, नागपुर, मुरैना, भिंड व ग्वालियर समेत कई ठिकानों पर दबिश दी।
इस दौरान भगवती निषाद, संजय रजक, अभिनव तिवारी, अतुल सिंह तोमर, जितेंद्र नारोलिया, अमन सिंह परिहार, अभय सिंह तोमर को पहले ही गिरफ्तार कर जिला जेल भेजा जा चुका है।
जांच के दौरान फरार आरोपी गोलू गुर्जर को ग्वालियर से पकड़ा गया। पूछताछ में उसने अपराध स्वीकार कर लिया। पुलिस ने महिंद्रा एक्सयूवी (एमपी 33-सी 9084), एक देशी कट्टा और जिंदा कारतूस जब्त कर न्यायालय में पेश किया।
गोलू गुर्जर के खिलाफ मध्यप्रदेश में कई अपराध दर्ज हैं, जिसमें क्रमांक 28/20-धारा 294, 323, 506, 34, क्रमांक 553/20-धारा 294, 323, 506, 34, क्रमांक 228/21-धारा 294, 354, 506, 34, क्रमांक 738/21-धारा 147, 148, 149, 201, 294, 323, 327, 427, 440, 458, 506, 34 एवं क्रमांक 204/22-आर्म्स एक्ट की धारा 25, 27 शामिल है।
संजय सिंह बघेल सहित अन्य फरार आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस की टीमें सक्रिय हैं और अलग-अलग स्थानों पर दबिश दी जा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।