राजनांदगांव। चिखली क्षेत्र में महिला के साथ छेड़छाड़, गाली-गलौच व जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के निर्देशन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा तथा नगर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वैशाली जैन के पर्यवेक्षण में की गई।
घटना 4 अक्टूबर 2025 की है, जब एक महिला ने चिखली चौकी में उपस्थित होकर लिखित आवेदन दिया। शिकायत में उसने बताया कि आरोपी सोमनाथ उर्फ सोनू वर्मा, पिता विष्णु वर्मा (उम्र 29 वर्ष), निवासी मोतीपुर, सुभाष क्लब वार्ड क्रमांक 03, थाना ओपी चिखली, जिला राजनांदगांव, ने उसके साथ बुरी नीयत से छेड़खानी, गाली-गलौच तथा जान से मारने की धमकी दी।
महिला की शिकायत पर पुलिस ने तत्काल हरकत में आते हुए आरोपी के विरुद्ध धारा 296, 351 (2), 74 बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर लिया और मामले की विवेचना शुरू की गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए चिखली चौकी प्रभारी उप निरीक्षक कैलाश चन्द्र मरई के नेतृत्व में पुलिस टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर विधिवत पूछताछ की। इसके पश्चात आरोपी को माननीय न्यायालय में पेश कर आदेशानुसार न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
इस संपूर्ण कार्रवाई में चिखली चौकी की पुलिस टीम महिला प्रधान आरक्षक धनसिर भुआर्य, प्रधान आरक्षक सुरेन्द्र रामटेके, आरक्षक मनोज जैन, आदित्य सोलंकी, सुनील बैरागी, मिर्जा असलम बेग, सुरज चन्द्राकर, गोपाल पैकरा, नागेश्वर साहू, तामेश्वर भुआर्य और जयराम निषाद का विशेष योगदान रहा।
छेड़छाड़ के आरोपी को चिखली पुलिस ने किया गिरफ्तार, न्यायिक रिमांड पर भेजा गया जेल
