बिना अनुमति के विज्ञापन लगाने पर नगर निगम की बड़ी कार्रवाई, 11 प्रचारकर्ताओं को थमाया नोटिस, 10-10 हजार का जुर्माना

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राजनांदगांव। शहर में अवैध विज्ञापनों के खिलाफ नगर निगम ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। बिना अनुमति के दीवारों, तालाबों की बाउंड्री वॉल, फ्लाईओवर के पिलर और बिजली के खंभों पर पोस्टर-बैनर और होर्डिंग लगाने वालों को निगम आयुक्त अतुल विश्वकर्मा ने नोटिस जारी करते हुए 10.10 हजार रुपए का जुर्माना ठोका है।
नगर निगम ने बुढ़ासागर और रानीसागर तालाब की बाउंड्रीवॉल समेत अन्य शासकीय स्थलों पर बिना अनुमति लगाए गए विज्ञापनों की जांच की। जांच में 11 प्रचारकर्ताओं द्वारा नियमों का उल्लंघन करते हुए अवैध रूप से प्रचार-प्रसार किया जाना पाया गया। निगम आयुक्त ने सभी को नोटिस जारी कर 24 घंटे के भीतर अवैध विज्ञापन हटाने और जुर्माने की राशि निगम कोष में जमा कराने के निर्देश दिए हैं।
नोटिस में स्पष्ट कहा गया है कि यह कार्य छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 335 एवं संपत्ति विरूपण की श्रेणी में आता है। यदि तय समय सीमा में विज्ञापन नहीं हटाए गए और जुर्माना नहीं भरा गयाए तो संबंधित के खिलाफ प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान हुई क्षति और खर्च की पूरी जिम्मेदारी भी संबंधित पर ही होगी।
नगर आयुक्त श्री विश्वकर्मा ने शहर की समस्त विज्ञापन एजेंसियों और संस्थाओं से अपील की है कि वे शासकीय या सार्वजनिक संपत्ति पर विज्ञापन लगाने से पहले नगर निगम से नियमानुसार अनुमति और स्वीकृति अवश्य प्राप्त करें। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।