छत्तीसगढ़ किफायती जन आवास योजना लागू, सस्ती दरों पर मिलेगा कानूनी आवास

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राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ शासन ने नागरिकों को सस्ती दरों पर व्यवस्थित, सुरक्षित और कानूनी रूप से स्वीकृत कॉलोनियों में आवास उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ किफायती जन आवास नियम 2025 लागू किया है। इस नए नियम से राज्य में अवैध प्लाटिंग पर प्रभावी नियंत्रण लगेगा और नागरिकों को कानूनी सुरक्षा मिलेगी। साथ ही, शासन को राजस्व की प्राप्ति भी सुनिश्चित होगी।

किफायती जन आवास योजना के तहत कॉलोनी विकास के नए नियमों को व्यावहारिक बनाया गया है, जिससे किफायती आवास परियोजनाओं को बढ़ावा मिलेगा। अब, डेवलपर्स को कॉलोनी नक्शा स्वीकृति के दौरान उद्यान, क्लब और अन्य सुविधाओं का निर्माण अनिवार्य किया गया है, ताकि नागरिकों को अधिकतम लाभ मिल सके।

इस योजना के तहत इच्छुक आवेदकों को ऑफलाइन आवेदन करना होगा। आवेदकों को निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र, आवश्यक दस्तावेज और शुल्क के साथ आवेदन करना होगा। आवेदन पत्र राजनांदगांव, खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई और मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी जिला क्षेत्रों के लिए उप संचालक नगर एवं ग्राम निवेश राजनांदगांव कार्यालय में प्रस्तुत किया जाएगा।

इस योजना से संबंधित अधिक जानकारी और दिशा-निर्देशों के लिए इच्छुक नागरिकों को कार्यालय से संपर्क करने का सुझाव दिया गया है।