साय कैबिनेट के बड़े फैसले: धर्म स्वातंत्र्य विधेयक को मंजूरी, राजनांदगांव में बनेगी क्रिकेट अकादमी

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पंजीयन पर अतिरिक्त उपकर खत्म, छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल गठन और सोलर-बायोगैस परियोजनाओं को अनुदान का फैसला

रायपुर (नांदगांव टाइम्स) । मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंगलवार को विधानसभा स्थित उनके कार्यालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में राज्य में धर्मांतरण पर रोक के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026 के प्रारूप को मंजूरी दी गई। इस विधेयक के माध्यम से बल प्रयोग, प्रलोभन, कपटपूर्ण साधनों या मिथ्या निरूपण के जरिए एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन पर प्रभावी नियंत्रण का प्रावधान किया जाएगा।

मंत्रिपरिषद ने विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलनों से जुड़े मामलों को न्यायालय से वापस लेने के संबंध में गठित उप-समिति की अनुशंसा पर 13 प्रकरणों को वापस लेने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी।बैठक में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए अनुदान दर तय करने का निर्णय भी लिया गया। क्रेडा के माध्यम से सोलर हाईमास्ट संयंत्र के लिए वर्ष 2024-25 और 2025-26 में प्रति संयंत्र 1.50 लाख रुपये का राज्य अनुदान दिया जाएगा, जबकि वर्ष 2026-27 और आगे निविदा दर का 30 प्रतिशत अथवा अधिकतम 1.50 लाख रुपये का अनुदान दिया जाएगा।

वहीं घरेलू बायोगैस संयंत्र के लिए प्रति संयंत्र 9 हजार रुपये की सहायता का प्रावधान किया गया है।कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) विधेयक 2026 को भी मंजूरी दी, जिसके तहत संपत्ति पंजीयन पर लगने वाला अतिरिक्त उपकर समाप्त कर दिया जाएगा। यह उपकर पहले राजीव गांधी मितान क्लब योजना के वित्त पोषण के लिए लगाया गया था, जो वर्तमान में संचालित नहीं है।

बैठक में छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) विधेयक 2026, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल अधिनियम 1972 (संशोधन) विधेयक 2026 तथा छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल विधेयक 2026 के प्रारूप को भी मंजूरी दी गई। कर्मचारी चयन मंडल के गठन से राज्य के विभिन्न विभागों में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के तकनीकी और गैर-तकनीकी पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया आयोजित की जाएगी।

इसके साथ ही लोक भर्ती एवं व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2026 के प्रारूप को मंजूरी देते हुए परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया। कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 40, 50 और 59 में संशोधन के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में खेल सुविधाओं के विस्तार को ध्यान में रखते हुए जिला क्रिकेट एसोसिएशन राजनांदगांव को राजगामी संपदा की 5 एकड़ भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया गया। इस भूमि पर अत्याधुनिक खेल मैदान और क्रिकेट अकादमी का निर्माण किया जाएगा।