पुरानी रंजिश पर जानलेवा हमला करने वाले पिता-पुत्र गिरफ्तार, डोंगरगांव पुलिस की 24 घंटे के भीतर कार्रवाई

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राजनांदगांव। डोंगरगांव पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए हत्या के प्रयास के दो आरोपियों को महज 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपियों ने पुरानी रंजिश और गाली-गलौज के विवाद पर एक युवक पर हंसिया व डंडे से प्राणघातक हमला किया था। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें ज्यूडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।

कंट्रोल रूम की सूचना पर हरकत में आई पुलिस
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 15 जुलाई 2026 को जिला कंट्रोल रूम राजनांदगांव से सूचना मिली कि मारपीट में गंभीर रूप से घायल देवानंद उर्फ देवा कोलियारे को उपचार के लिए शासकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पेंड्री में भर्ती कराया गया है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर व नगर पुलिस अधीक्षक श्रीमती मंजूलता बाज के मार्गदर्शन में डोंगरगांव थाना प्रभारी निरीक्षक आशीर्वाद राहटगांवकर ने तत्काल एक टीम अस्पताल रवाना की।

घायल के ‘मृत्यु पूर्व कथन’ के बाद दर्ज हुआ जुर्म
अस्पताल पहुंची पुलिस टीम ने उपचाररत घायल देवानंद उर्फ देवा कोलियारे का मृत्यु पूर्व कथन (डाइंग डिक्लेरेशन) दर्ज किया। घायल ने अपने बयान में बताया कि 14 जुलाई की रात करीब 8:30 से 9:00 बजे के बीच ग्राम कुमर्दा में पुरानी रंजिश और दरवाजा ठोकने की बात को लेकर विवाद हुआ था। इसी दौरान गांव के ही ग्यारूस राम कोलियारे और उसके पुत्र पूरन कोलियारे ने गाली-गलौज करते हुए उस पर हंसिया और डंडे से ताबड़तोड़ प्राणघातक हमला कर दिया, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं। आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी।

बयान के आधार पर थाना डोंगरगांव में आरोपियों के खिलाफ अपराध क्रमांक 229/2026, धारा 351(2), 115(2), 109(1), 3(5) बीएनएस (भारतीय न्याय संहिता) के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की गई।

पिता-पुत्र ने कबूला जुर्म, भेजे गए जेल
विवेचना के दौरान पुलिस ने दबिश देकर संदेही पिता-पुत्र को हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इसके बाद भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 23(2) के तहत आरोपियों का मेमोरेंडम कथन लिया गया, जिसकी निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल किया गया एक लोहे का हंसिया और एक बांस का डंडा बरामद कर जब्त किया गया।

गिरफ्तार आरोपियों के नाम:

ग्यारूस राम कोलियारे (58 वर्ष), साकिन कुमर्दा, थाना डोंगरगांव।

पूरन कोलिहारे (23 वर्ष), साकिन कुमर्दा, थाना डोंगरगांव।

मामला गैर-जमानती होने के कारण दोनों आरोपियों को 16 जुलाई 2026 को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।

इस टीम की रही सराहनीय भूमिका
बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाने की दिशा में की गई इस त्वरित कार्रवाई में डोंगरगांव थाना प्रभारी निरीक्षक आशीर्वाद राहटगांवकर, उप निरीक्षक पुष्पराज साहू, पीएसआई रमाकांत कुर्रे और प्रधान आरक्षक डेमन चन्द्राकर की भूमिका महत्वपूर्ण व सराहनीय रही।