राजनांदगांव। महाशिवरात्रि पर्व के मौके पर राज्य शासन के निर्देशों के तहत नगर निगम ने 15 फरवरी को अपने सीमाक्षेत्र में स्थित पशुवध गृह और मटन मार्केट को पूरी तरह से बंद रखने का आदेश जारी किया था। निगम ने मांस विक्रेताओं से अपील की थी कि वे इस दिन अपनी दुकानों को बंद रखें, लेकिन इसके बावजूद अवैध रूप से मांस विक्रय करने की घटनाएं सामने आईं।
निरीक्षण के दौरान कसाई पारा निवासी मुस्तकीम कुरैशी को कौरिनभाठा में ठेले पर मांस विक्रय करते हुए पाया गया। सूचना मिलने के बाद निगम आयुक्त श्री अतुल विश्वकर्मा मौके पर पहुंचे और ठेले को जब्त कर लिया। इसके बाद थाना में संबंधित मांस विक्रेता के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई।
निगम आयुक्त के आदेश पर मांस विक्रेता श्री मुस्तकीम कुरैशी का ठेला जब्त किया गया, वहीं बसंतपुर थाना द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 170 के तहत कार्यवाही की गई। आयुक्त श्री विश्वकर्मा ने स्पष्ट किया कि शासन के निर्देशों के तहत महाशिवरात्रि के दिन मांस विक्रय पर प्रतिबंध था, और इस दिन विक्रय करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
