राजनांदगांव। खरीफ सीजन में किसानों को राहत देते हुए राज्य शासन ने सहकारी समितियों के माध्यम से यूरिया वितरण संबंधी दिशा-निर्देशों में संशोधन किया है। नई व्यवस्था के तहत पात्र किसानों को खरीफ 2025 में मिली यूरिया की मात्रा के बराबर ही खरीफ 2026 में भी उर्वरक उपलब्ध कराया जाएगा।
कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिले में यूरिया की पर्याप्त उपलब्धता को देखते हुए पूर्व में लागू कुछ प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया गया है। अब किसानों को उपलब्ध स्टॉक के आधार पर यूरिया एकमुश्त अथवा चरणबद्ध तरीके से वितरित किया जाएगा।
यदि किसी सहकारी समिति में तत्काल पर्याप्त यूरिया उपलब्ध नहीं है, तो शेष मात्रा स्टॉक आने पर संबंधित किसानों को उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं डीएपी उर्वरक के वितरण के लिए पूर्व में लागू व्यवस्था यथावत जारी रहेगी।
शासन ने सभी जिला कलेक्टरों, कृषि अधिकारियों एवं सहकारी संस्थाओं को संशोधित दिशा-निर्देशों का प्रभावी ढंग से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि किसानों को समय पर यूरिया उपलब्ध हो और खरीफ फसलों के लिए उर्वरकों की आपूर्ति निर्बाध बनी रहे।
