लूट के आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल

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राजनांदगांव। प्रार्थी सहदेव गोंड पिता स्व. गौतम गोड़, उम्र-49 साल, साकिन-सेमरादैहान, थाना-ठेलकाडीह, जिला-केसीजी ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 25.04.2025 की रात्रि अपने मोटर सायकल प्लेटीना क्रमांक 11 बीएफ 3149 में अपने साथी नकुल सिंह ठाकुर के साथ विवाह समारोह में शामिल होने ग्राम बरगा जा रहा था। ट्रांसपोर्ट नगर के पास रात्रि लगभग 10 बजे पानी पीने के लिये रूका था, उसी समय एक व्यक्ति मां-बहन की गंदी-गंदी गाली-गलौच करते हुये पैसा मांगा, नहीं देने पर पास रखे डंडा से हम दोनों को मारपीट करने लगा। नकुल के पास में रखे मोबाईल तथा पैसा 1100 रूपये एवं मोटर सायकल की चाबी एक नग मोबाईल जीयो कंपनी का मोबाईल जुमला रकम 32000 रूपये छीन लिया। विरोध करने पर पास की झोपड़ी से तलवार लेकर निकला और मारने की धमकी देने लगा, तब अपने साथी के साथ जान बचाकर भागा और किसी तरह अपने घर पहुंचा। रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध थाना लालबाग में अपराध क्रमांक 195/2025 धारा 296, 115 (1), 309 (4) बीएनएस 25, 27 आर्म्स एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया।
मामले में कायमी की सूचना वरिष्ठ अधिकारीगणों को अवगत कराया गया एवं पुलिस अधीक्षक मोहित गर्गए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा व नगर पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र नायक के मार्गदर्शन व दिशा-निर्देश पर थाना प्रभारी लालबाग प्रशिक्षु ईशु अग्रवाल के नेतृत्व में थाने से तत्काल टीम गठित कर आरोपी की पतासाजी के दौरान मुखबीर सूचना के संदेही जीतु विश्वकर्मा पिता बसंत विश्वकर्मा, उम्र-24 वर्ष, निवासी-अटल आवास, पेंड्री, हाल-ट्रांसपोर्ट नगर, पेंड्री, थाना लालबाग को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ करने पर जुर्म श्वीकार किया। आरोपी से 1 नग मोटर सायकल, 1 नग मोबाईल एवं घटना में प्रयुक्त तलवार जप्त किया जाकर धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट जोड़ा गया। आरोपी के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य का पाये जाने से आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
संपूर्ण कार्यवाही में प्रधान आरक्षक प्रभात तिवारी, आरक्षक राकेश ठावरे, फागू साहू, राजकुमार बंजारा, मुकेश सोनवानी, महिला आरक्षक हिमा चंद्राकर की सराहनीय भूमिका रही।