अवैध डीजल भंडारण व बिक्री पर पुलिस की गाज : चिचोला पुलिस और स्पेशल टीम ने ढाबे पर दी दबिश, 610 लीटर डीजल जप्त

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राजनांदगांव। जिले में अवैध कारोबारियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत चिचोला पुलिस और डोंगरगढ़ डिवीजन की स्पेशल टीम ने संयुक्त रूप से बड़ी कार्रवाई की है। पाटेकोहरा आरटीओ बैरियर के पास स्थित ‘यूपी प्रतापगढ़ ढाबा’ (जुम्मन ढाबा) पर छापामार कार्रवाई कर पुलिस ने अवैध रूप से भंडारित 610 लीटर डीजल जप्त किया है। मामले में ढाबे के मैनेजर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, जबकि मुख्य आरोपी ढाबा संचालक अंधेरे का फायदा उठाकर फरार होने में कामयाब रहा।

बैरियर के पास ट्रकों के ड्राइवरों को बेचते थे डीजल
पुलिस को मुखबिर से पुख्ता सूचना मिली थी कि रामपुर (खातूटोला) पाटेकोहरा बैरियर के पास स्थित यूपी प्रतापगढ़ ढाबा का संचालक बाहरी राज्यों से आने-जाने वाले ट्रकों के ड्राइवरों से औने-पौने दाम पर डीजल खरीदता है और फिर उसे अवैध रूप से ऊंचे दामों पर बेचकर अवैध मुनाफा कमा रहा है।

सूचना पर पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर व एसडीओपी केसरीनंदन नायक के मार्गदर्शन में स्पेशल टीम डोंगरगढ़ और चिचोला चौकी पुलिस ने संयुक्त रूप से ढाबे पर घेराबंदी कर रेड मारी। पुलिस को देखकर डीजल खरीदने पहुंचे कुछ लोग पीछे के रास्ते से खेत और जंगल की ओर भाग निकले।

जर्रीकेनों में भरा मिला 62 हजार का डीजल, मैनेजर गिरफ्तार
पुलिस ने मौके से ढाबे की देखरेख कर रहे एक व्यक्ति को पकड़ा। पूछताछ में उसने अपना नाम बहादुर अली (50 वर्ष, निवासी हमीरपुर, उत्तर प्रदेश) बताया। ढाबे के परिसर की तलाशी लेने पर पुलिस को भारी मात्रा में जर्रीकेनों और प्लास्टिक केनों में छुपाकर रखा गया डीजल मिला।

जप्त सामग्री का विवरण:

60-60 लीटर के दो जर्रीकेन: कुल 120 लीटर डीजल

50-50 लीटर के तीन जर्रीकेन: कुल 150 लीटर डीजल

40-40 लीटर के चार जर्रीकेन: कुल 160 लीटर डीजल

20-20 लीटर की नौ प्लास्टिक केन: कुल 180 लीटर डीजल

कुल जप्त मशरूका: 610 लीटर डीजल (कीमत 62,830 रुपये) और बिक्री की नगद रकम 500 रुपये।

आबकारी व आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई, मुख्य आरोपी फरार
पकड़े गए आरोपी बहादुर अली से जब डीजल के भंडारण और खरीद-बिक्री के संबंध में वैध दस्तावेज मांगे गए, तो वह कोई कागजात पेश नहीं कर सका। आरोपी ने स्वीकार किया कि वह ढाबा संचालक अतीक खान उर्फ जुम्मन खान के यहां 15 हजार रुपये महीने पर मैनेजर का काम करता है और उसी के कहने पर डीजल की खरीद-बिक्री की देखरेख करता है।

थाना प्रभारी ने बताया:
“आरोपी का यह कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 और 7 के तहत दंडनीय अपराध है। इसके तहत आरोपी बहादुर अली को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। मामले का मुख्य आरोपी ढाबा संचालक अतीक खान उर्फ जुम्मन खान (निवासी रामपुर खातूटोला) फिलहाल फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस टीमें जुटी हुई हैं।”