खैरागढ़। दहेज के लिए लगातार शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना से क्षुब्ध होकर एक नवविवाहिता द्वारा आत्मदाह किए जाने के मामले में पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। थाना खैरागढ़ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।
मिली जानकारी के अनुसार, पीड़िता का विवाह 24 फरवरी 2025 को टेकापार खुर्द (थाना खैरागढ़, जिला केसीजी) निवासी अजय बघेल (30 वर्ष), पिता लखन बघेल के साथ सामाजिक रीति-रिवाज से संपन्न हुआ था। विवाह के समय वधु पक्ष ने अपनी सामर्थ्य अनुसार उपहार दिए थे।
पढ़ाई से रोका और मांगने लगा मोटरसाइकिल
शादी के दो-तीन महीने बाद से ही आरोपी पति दहेज में कम नगदी और मोटरसाइकिल न मिलने का ताना देकर नवविवाहिता को प्रताड़ित करने लगा। आरोप है कि उसने सगाई में मिले जेवर भी अपने पास रख लिए थे और मारपीट भी करता था। शादी के वक्त वधु की पढ़ाई जारी रखने की सहमति बनी थी, लेकिन आरोपी ने उसे डी.एड. की पढ़ाई करने से मना कर दिया।
टॉयलेट में आग लगाकर दी जान
पति की रोज-रोज की प्रताड़ना से मानसिक रूप से परेशान होकर पीड़िता ने घर के टॉयलेट में खुद पर मिट्टी तेल उड़ेलकर आग लगा ली, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई।
कोर्ट के आदेश पर भेजा गया जेल
घटना के बाद थाना खैरागढ़ पुलिस ने अपराध क्रमांक 324/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 80 एवं 85 के अंतर्गत मामला दर्ज किया। विवेचना में साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने आरोपी अजय बघेल को 24 अगस्त 2026 को गिरफ्तार किया। न्यायालय के आदेश पर आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल दाखिल कर दिया गया है। मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी है।
